प्रतीकात्मक फोटो
नई दिल्ली :
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ‘सेकंड-इन कमांड’ दर्जे के अधिकारी को ‘अतिरिक्त कमांडेंट’ कहे जाने और इन अधिकारियों को उनका पद बताते हुए होने वाली ‘असहज स्थिति’ को समाप्त करने के लिए सीआरपीएफ से प्राप्त प्रस्ताव पर केंद्रीय सुरक्षा बलों से टिप्पणियां आमंत्रित की हैं.केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और असम राइफल्स के ‘सेकंड-इन-कमांड’ दर्जे का अधिकारी सामान्य पुलिस बल में अधीक्षक दर्जे के समान स्तर का होता है.केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), सीमा सुरक्षा बल(बीएसएफ), भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी), सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) जैसे सीएपीएफ में अधिकारियों को सहायक कमांडेंट के एंट्री स्तर पर शामिल किया जाता है और पहली पदोन्नति के साथ उन्हें सैकंड-इन-कमांड (संक्षिप्त में 2आईसी) का पद दिया जाता है. इसके बाद उन्हें कमांडेंट बनाया जाता है जो पुलिस के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दर्जे के समान होता है.